नई दिल्ली: राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, राहत देने से इनकार

New Delhi: Setback to Rahul Gandhi from Allahabad High Court, refusal to give relief

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई राहत देने से मना कर दिया है।

राहुल गांधी ने एक याचिका दाखिल कर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था। इस पर हाईकोर्ट की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने राहुल गांधी को अल्टरनेट रेमेडी (वैकल्पिक उपाय) अपनाने का सुझाव देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने को कहा है।

ज्ञात हो कि 3 मार्च को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगातार पेशी से गायब रहने के कारण 200 रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी कि 14 अप्रैल को अदालत में हाजिर हों, अन्यथा कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें गैर-जमानती वारंट भी जारी हो सकता है।

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